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नकली आईएसआई मार्का लगाकर बेच रहे थे सीमेंट, बीआईएस की टीम का छापा 

रायपर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की टीम द्वारा मुंगेली के रामबोड स्थित मैसर्स अधिराज सीमेंट में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गयी। इस फर्म को भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध रूप से आईएसआई मार्क का उपयोग करते हुए पाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना सीमेंट का उत्पादन और बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार निषिद्ध और अवैध है। भारतीय मानक ब्यूरो से वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से आईएसआई मार्क को चिह्नित करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान भारी मात्रा में आईएसआई मार्क के खाली और भरे हुए सीमेंट बैग जब्त किए गए।

ऐप में करें जांच

भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल एप्लिकेशन बीआईएस केयर ऐप के उपयोग से आईएसआई मार्क वाले उत्पादों, हॉलमार्क वाले आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पंजीकरण की वैधता की जांच की जा सकती है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता बीआईएस मानक चिह्नों के दुरुपयोग की भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हो सकता है दो वर्ष तक का कारावास

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास और पहले उल्लंघन के लिए न्यूनतम दो लाख रुपए और दूसरे तथा बाद में उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।