नई दिल्ली। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने के कारण जिन कंपनियों और व्यवसायियों का पंजीकरण रद्द हो गया है। उनको सरकार ने इसकी बहाली के लिए एक और मौका दिया है। ऐसी कंपनियां बिजनेस टैक्स ब्याज और जुर्माना भरने के बाद 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा है कि जिन कंपनियों का जीएसटी पंजीकरण 31 दिसंबर 2022 से पूर्व रद्द हो गया है यदि वे इसके बहाली के लिए नियत समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाई है, तो अब उनके पास इसके लिए 30 जून 2023 तक का मौका है।

रद्द GST रजिस्ट्रेशन बहाली के लिए अब 30 जून तक मौका
- Post author:uvrnews
- Post published:April 3, 2023
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