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वैट के विवादित प्रकरणों का निराकरण का मौका अब 31 जनवरी तक 

  • टैक्स और ब्याज में मिलेगी छूट

रायपुर। प्रदेश के कारोबारी वैट से संबंधित 10000 से ज्यादा विवादित प्रकरणों का निराकरण 31 जनवरी 2024 तक कर सकते है। निर्धारित अवधि में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने पर टैक्स और ब्याज में छूट मिलेगी। वहीं जुर्माना राशि को माफ किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे कर माफी योजना के तहत संबंधित कारोबारी को लंबित अपील को बिना शर्त वापस लेना पड़ेगा। साथ ही इसे आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान अधिनियम 2023 के तहत विवादित प्रकरणों की सुनवाई कर संबंधित प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। बता दें कि वैट की विसंगतियों को देखते हुए देशभर के साथ ही प्रदेश में वैट 30 जून 2017 को बंद कर दिया गया है। साथ ही जीएसटी लागू किया गया है। लेकिन, वैट चोरी के लंबित प्रकरण साढ़े छह साल से अब विभिन्न कोर्ट में लंबित है। इस समय प्रदेश में 2.50 लाख से ज्यादा कारोबारी स्टेट और सेंट्रल जीएसटी में पंजीकृत है।

इतनी मिलेगी छूट

वैट के विवादित प्रकरणों का बकाया 50 लाख से अधिक होने पर टैक्स का 60 फीसदी, ब्याज का 10 फीसदी और कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। प्रकरण का निराकरण होने पर टैक्स का 40 फीसदी, ब्याज का 90 फीसदी और पूरी जुर्माना राशि की माफी मिलेगी।

कारोबारियों को लाभ मिलेगा

पिछले साढ़े 6 साल से वैट के लंबित विवादित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। कारोबारी इस योजना का लाभ उठाकर पुराने प्रकरणों का खात्मा करवा सकते है।

  • चेतन तारवानी, इस्टीट्यूट ऑफ रायपुर ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष एवं सीए