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क्या नहीं है आपके पास वोटर कार्ड, तो भी है आपको मतदान का अधिकार

रायपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान 7 और 17 नवंबर को होंगे। मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है। लेकिन वोटर आईडी के गुम हो जाने पर भी आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है जिन्हें दिखा कर आप वोट डाल सकते हैं।

यह दस्तावेज दिखाकर भी आपको वोट है अधिकार

आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र /राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, संसद या विधायक द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र आदि शामिल है