नई दिल्ली। मकान खरीदने वालों से अनेक बिल्डरों की धोखाधड़ी और एग्रीमेट की शर्तों में उलझा कर खरीदार को परेशान करने की समस्या आम है। बिल्डरों की ऐसी धोखाधड़ी की समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और देश के सभी राज्यों में एक समान ‘बिल्डर-खरीदार मॉडल एग्रीमेंट’ तैयार करने की जरूरत बताई है। कोर्ट में इससे जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मॉडल एग्रीमेंट के अभाव में बिल्डर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं, मॉडल एग्रीमेंट बनने से बिल्डरों द्वारा अनिश्चितकालीन शोषण पर कुछ रोक लगेगी। ऐसे एग्रीमेंट से कम से कम कुछ गारंटी तो होगी वहीं बिल्डरों द्वारा खरीदारों पर लगाए जाने वाले शुल्कों में भी एकरूपता होगी।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट-खरीदार एग्रीमेंट बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी देवाशीष भारुका ने बेंच को बताया कि मॉडल एग्रीमेंट के बारे में सभी हितधारकों और राज्य सरकारों से चर्चा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कई जन से चर्चा की गई है उनमें बिल्डरों के संगठन क्रेडाई और राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली पंजाब सहित 12 राज्य शामिल है।