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अब भारत में भी बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने बनेगा सख़्त कानून

  • ऑस्ट्रेलिया ने पास किया विधेयक

नई दिल्ली। विदेश के बाद अब भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम सख्त किए जा रहे हैं. आजकल बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट भी होता है, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं. ऐसे में कड़े नियम होना बहुत जरूरी है. आज के समय में सोशल मीडिया सभी की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. चाहते हुए भी लोग सोशल मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ अच्छा कंटेंट ही हो।

सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर उपलब्ध अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री से बच्चों को दूर रखने की चिंता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन, सख्त कानूनी प्रावधानों के अभाव में इसे संचालित करने वाली कंपनियां भारत में चांदी कूट रही हैं। दुनियाभर में सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। उम्र संबंधी सरकारी दस्तावेजों के इस्तेमाल से व्यक्ति की निजता और साइबर सुरक्षा से समझौता होने की आशंकाओं के कारण सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों को अपने मंच पर रोकने के मामले में लाचारी प्रकट करने का मौका मिल जाता है। सर्वसम्मत रास्ता क्या हो, इस पर मंथन जारी है। भारत सरकार ने भी मौजूदा कानूनों को सख्त बनाने की दिशा में विचार-विमर्श कर आम सहमति बनाने का आह्वान किया है।

अब भारत में होगी सख्ती
अब भारत में सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट नहीं चलेगा. सरकार सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

जल्द आ सकता है कानून
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) के मुताबिक सोशल मडिया पर अश्लील कंटेंट तेजी से बढ़ा है और इससे जुड़े नियमों को कड़ा करने की जरूरत है. सरकार संसद में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद कानून आएगा.

आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर घंटों सोशल मीडिया पर समय गुजारते हैं. ये बच्चों की मानसिक सेहत के लिए बड़ी चिंता की बात है. इसको लेकर कई देश सख्ती बरत रहे हैं क्योंकि ये बेहद जरूरी है. अब सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वालों की खैर नहीं होगी. भारत की सरकार हमेशा बच्चों को इस तरह के कंटेंट से दूर रखने के लिए प्रेरित करती आई है.

ऑस्ट्रेलिया के सख्त नियम
मालूम हो कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा फैसला ले चुका है. ऑस्ट्रेलिया की संसद में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले कानून पर चर्चा हुई. इस कानून के तहत, ये दुनिया का पहला ऐसा कानून है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), स्नैपचैट (Snapchat) और टिकटॉक (TikTok) जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से रोकता है.