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31 मार्च से पहले लिंक करा लें PAN और Aadhar, वरना रद्द हो जाएगा पैन कार्ड, जानें प्रोसेस

पैन कार्ड निरस्त होने पर 50000 रुपए तक का जमा और निकालने पर लगेगा प्रतिबंध

भारत सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। 31 मार्च 2023 तक (PAN-Aadhaar Link Last Date) अगर दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपस में लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में आप आईटीआर नहीं भर पाएंगे और अन्य कई दूसरी सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको घर बैठे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में (PAN-Aadhaar Link Process) बताएंगे। इसके अलावा यह भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं?

इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक एडवाइजरी के मुताबिक, “ये सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31 मार्च 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक- ( How to Link Pan Card With Aadhar)

1. सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 2. यहां आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। 3. क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें। 4. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी। 5. सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आएगा। 6. जैसे ओटीपी को एंटर करेंगे, आपका आधार लिंक हो जाएगा। 7. इस बात की खास ख्याल रखें कि आयकर विभाग आपकी जानकारियों को क्रॉस चेक करता है।

पैन-आधार लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें

1. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 2.वेबसाइट के ऊपर हेडर पर Quick links’ का विकल्प मिलेगा। 3. यहां ‘Link Aadhaar Status’ का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। 4. यहां मांगी गई PAN और Aadhaar से जुड़ी जानकारी भरिए। 5. इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करिए। 6. आपके सामने एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी। 7. अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं।

लिंक नहीं कराने पर……

बैंक खाता धारक ₹50000 तक जमा आहरण नहीं कर पाएंगे। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा।  कारोबारियों को जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी तरह के बिल के भुगतान और वसूली करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

नोट- यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।