5 साल तक के लिए फूड लाइसेंस ले सकेंगे अब खाद्य कारोबारी

रायपुर। अब खाद्य कारोबारी एक से पांच साल के लिए फूड लाइसेंस ले सकेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई)  ने ये राहत दी है। लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुकान, गोदाम सीज कर सकता है। इस मसले पर विभाग सुविधा मुहैया करवाते हुए व्यापारियों को जागरूक भी कर रहा है।

फिर भी व्यापारी लाइसेंस को बनवाने में कोताही कर रहे हैं। एफएसएसएआई ने इस साल जनवरी में कारोबारियों को सुविधा देते हुए लाइसेंस व पंजीयन के नियमों में बदलाव किए थे। इनके तहत पंजीयन के लिए वैधता के मामले में एक से पांच साल का विकल्प दिया गया था। लाइसेंस के लिए यह एक साल तक ही सीमित थी। लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में वैद्यता में एक से पांच साल का विकल्प दिया गया है।

जेल व जुर्माना का प्रावधान

सभी खाद्य कारोबारी को एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर दुकान, गोदाम, फैक्ट्री आदि में लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो दुकान व जगह को सीज करने का प्रावधान है। होटल, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेता, थोक खाद्य विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट मैन्यूफैक्चर खुदरा खाद्य कारोबारी, ठेला-खोमचा वाले, फल-सब्जी विकेता को इसके लिए आवेदन करना है। लाइसेंस नहीं लेने वालों को छह माह की जेल या पांच लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

एक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल पता दर्ज नहीं है तो व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का दस्तावेज जैसे होल्डिंग संख्या या रेंट एग्रीमेंट।

तीन तरह के लाइसेंस

1. जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 12 लाख से अधिक है, उन्हें 2 से 5 हजार रुपए देकर लाइसेंस बनवाना होता है। यह महज एक साल के लिए ही बनवा सकते थे अब उन्हें पांच साल तक का लाइसेंस दिया जाएगा।

2. किसी व्यापारी की अगर पैकेजिंग यूनिट है तो वह 3 हजार रुपए देकर लाइसेंस बनवा सकता है। यह लाइसेंस भी महज एक साल के लिए बनता है।

3. जिन व्यापारियों का टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनका लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसकी सालाना फीस 100 रुपए है।

खाद्य लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। विभाग ऐसे व्यापारियों को समझाइश दे रहा है। लापरवाही करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

रमेश शर्मा, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग