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बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे क्लीनिक सील, डॉक्टर पर 20 हजार का जुर्माना

रायपुर। राजधानी में बिना पंजीयन और अनुमति के चल रहे कार्डियोलॉजी क्लीनिक के संचालक पर जिला प्रशासन ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। एम्स के पास यह क्लिनिक संचालित हो रहा था। इसे लेकर आयुर्विज्ञान परिषद ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद संचालक डॉ. वसी खान पर जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन के अनुसार एम्स हॉस्पिटल के पास लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे फ्लोर पर डॉ. वसी खान छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग होम एक्ट से बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति लिए हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहा थे। इसकी जानकारी जब रजिस्ट्रार छग आयुर्विज्ञान परिषद को हुई तो उन्होंने 3 अप्रैल को जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई करने अनुशंसा की। जांच में शिकायत सही मिलने पर क्लिनिक बंद करने और जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर एम्स के पास टाटीबंध में अपनी निजी क्लीनिक खोलकर मरीजों को गुमराह कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। डॉक्टर का न तो पंजीयन है, न ही आयुर्विज्ञान परिषद में डिग्री पंजीकृत है। इस आधार पर क्लीनिक संचालक पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि इस संबंध में 22 अप्रैल को सीएमओ ऑफिस की ओर से भी एक नोटिस जारी हुआ था।

पंजीयन के लिए किया है आवेदन: डॉ. खान

इस मामले में डॉ. वसी खान ने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल को स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। उनका नेशनल मेडिकल काउंसिल (दिल्ली) में पहले से रजिस्ट्रेशन मौजूद है। उनका दावा है कि जिस क्लिनिक को लेकर कार्रवाई हुई है, वह कई दिनों से बंद पड़ा है।