रायपुर। छत्तीसगढ़ ने डीजल पर टैक्स कम कर दिया है। राज्य सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले टैक्स को 24 से घटाकर 17 फीसदी कर दिया है। लेकिन यह छूट केवल बल्क में डीजल खरीदने वालों को मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं, आम लोगों के लिए डीजल पर 23 प्रतिशत वैट के साथ एक रुपये अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर देय है।
हाई स्पीड डीजल पर छूट देने के फैसला से उद्योगों और बड़े ठेकेदारों को फायदा होगा। अभी खनन और निर्माण से जुड़े बड़े कारोबारी उत्तरप्रदेश और गुजरात से हाईस्पीड डीजल मंगवा रहे थे। उत्तर प्रदेश में डीजल पर 17 फीसदी, और गुजरात में 14 फीसदी वैट है। अफसरों के अनुसार यूपी और गुजरात से हर महीने करीब चार लाख 80 हजार किलो लीटर डीजल छत्तीसगढ़ आता है। इससे राज्य सरकार को करीब 584 करोड़ रुपये टैक्स का नुकसान हो रहा था। इसी वजह से राज्य सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर टैक्स कम करने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि यूपी और गुजरात से डीजल मंगाने वालों के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियां भी चाह रही थीं कि राज्य में टैक्स कम हो जाए। क्योंकि यूपी और गुजरात से डीजल आने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में यहां टैक्स कम होने से उन्हें उसी कीमत पर यहां समय पर डीजल मिल जाएगा। इसके साथ पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा होगा साथ ही राज्य सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि हाई स्पीड डीजल पर टैक्स कम करने से पड़ोसी राज्यों से भी डीजल की डिमांड आ सकती है। इससे राज्य सरकार का टैक्स बढ़ेगा।
इनको मिलेगा लाभ
वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े पाइपलाइन आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए कारोबारी के पास बी कैटिगरी का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए। यह सुविधा सिर्फ छत्तीसगढ़ स्थित इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, नायरा एजेंसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से थोक में डीजल लेने पर मिलेगा।