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सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने के मूड में अगर इसका उल्लंघन किया आपने विभाग देगा GST नोटिस

  • GST पर आई बड़ी खबर, विभाग ने कस ली कमर, सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने के मूड में है। अगर इसका उल्लंघन किया तो विभाग आपको जीएसटी नोटिस (GST Notice) भी दे सकता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़िए।

सरकार E-Invoicing के नियम को सख्ती से लागू करने के मूड में है. सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ई-इनवॉयसिंग नहीं करने वाले जीएसटी (GST) कारोबारियों को नोटिस (GST Notice) भेज सकता है।

जीएसटी विभाग ने E-Invoicing को सख्ती से लागू करने के लिए कमर कस ली है. मालूम हो कि अभी पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ई- इनवॉयस यानि इलेक्ट्रॉनिक चालान जेनेरेट करना जरूरी है. नियम का उल्लंघन करने वाले GST कारोबारियों को नोटिस भेजा जा सकता है।

5 से 10 करोड़ टर्नओवर वाले जीएसटी कारोबारियों में कंप्लायंस सबसे कम है. पिछले साल 1 अगस्त से नया नियम B2B कारोबारियों के लिए लागू किया गया था।

सरकार B2C लेनदेन पर भी E-Invoicing को लागू करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा E-Way Bill को E-Invoicing के साथ लिंक करने की भी योजना है।

उल्लेखनीय है कि मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़त के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया. ये किसी भी महीने के लिए कलेक्शन का अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है।