रायपुर। शहर में छोटे गृह उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। जानकारी के आभाव में बहुत से लोगों को पंजीयन करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि इनके पंजीयन करवाने की प्रक्रिया बहुत सरल और अनिवार्य है। छोटे खाद्य संबंधित गृह उद्योग जैसे की पापड़, आचार, मसाले, नमकीन आदि जैसे खाद्य पदार्थो की बिक्री के लिए खाद्य विभाग से पंजीयन करवाना अनिवार्य है। पंजीयन करवाने के लिए foscos.fssai.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन करना होता है। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद लघु उद्योग या गृह उद्योग के प्रोपराइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोपाइटर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही वाटर टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी देनी अनिवार्य होती है। आवेदन में नाम, पता और फूड कैटेगरी की दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। इसके बाद विभाग के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर द्वारा सारे दस्तावेजों और उद्योग से संबंधित सारी जानकारी की जांच की जाती है। उसके बाद आवेदक को पंजीयन दिया जाता है। यदि लघु उद्योग या गृह उद्योग का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख में कम है तो इसके लिए 100 रुपए का शुल्क देना होता है। यदि वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ऊपर होता है तो 3,000 का शुल्क देना होता है। इसके पंजीकृत उद्योगों को खाद्य पदार्थों के पैकेट पर उद्योग एवं उत्पाद से संबंधित जानकारी व कस्टमर केयर नंबर देना अनिवार्य है। सभी उद्योगों को अपने प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन वैल्यू, लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट को जानकारी देना जरूरी होता है। ऐसे नहीं करने पर छोटे उद्योगों या मूल उद्योगों पर 50 हजार तक का जुर्माना है यही बड़े उद्योगों पर 10 लाख तक का जुर्माने का साधन है। इसलिए छोटे उद्योगों या गृह उद्योगों का बिना रजिस्ट्रेशन करवाए संचालित नहीं करना चाहिए। जानकारी सर्वेश यादव सहायक खाद्य नियंत्रक से प्राप्त है।

गृह उद्योग में बने उत्पादों को बेचने 100 रूपए में आनलाइन पंजीयन
- Post author:uvrnews
- Post published:December 15, 2023
- Post category:उद्योग / उद्योग-समाचार
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