भारत में सभी लोग सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन सेविंग बैक अकाउंट खुलवाने के साथ-साथ उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना होता है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, और RBI का क्या नियम है?
आज के इस आधुनिक दुनिया में डिजिटल बैंकिंग का चलन सबसे ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश भर में लगभग 80% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नई पीढ़ी जैसे-जैसे डेवलप हो रही है सबसे ज्यादा बैंक में पैसे रखे जा रहे हैं। क्योंकि उन बैंकों पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं सरकार के तरफ से जनता के लिए सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों की सेवाएं (Banking Service) को और भी मजबूत बनाया जा रहा है।
अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट (Saving Bank Account) खुलवाते हैं तो इन अकाउंट में आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहता है बल्कि आपकी जो पैसे जमा है उसे पैसे पर ब्याज भी मिलता है। कई बार लोग अपनी लाखों की बचत सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं आईए जानते हैं आरबीआई का नियम क्या कहता है?
सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सही है या फिर गलत?
- आपको बता दे की बचत खाते में मोटी रकम रखने का कोई मतलब ही नहीं है।
- आप इन पैसों को शेयर बाजार या फिर म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जिनसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
- इसके साथ ही अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक में ही पैसे को रखना सही होगा।
- अगर आप अपने पैसे से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह भी बिना रिस्क लिए हुए तो आप बैंक में उस पैसे को फिक्स डिपाजिट करवा सकते हैं।
- Bank में फिक्स डिपाजिट करवाना सबसे सुरक्षित माना जाता है और सबसे बढ़िया निवेश भी है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है।
सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए।
भारत में हर कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन उन्हें सेविंग अकाउंट (Saving Account) में कितना पैसा रखना चाहिए यह उन्हें पता नहीं होता है तो आपको बता दे की सेविंग अकाउंट को लेकर ऐसा कोई लिमिट ताई नहीं किया गया है। आप जितना चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में जमा रकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए।
आप सेविंग अकाउंट (Saving Account) में जो भी पैसा रखते हैं तो इसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा इसके साथ ही कमाई का भी स्त्रोत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लख रुपए से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो इसकी जानकारी सेंट्रल बैंक आफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ-साथ यह लिमिट एफडी में कैश डिपॉजिट, बॉन्ड, म्युचुअल फंड और शेयर में निवेश पर भी लागू होता है।
10 लख रुपए से ज्यादा रकम रखने पर इनकम टैक्स मांगेगा रिपोर्ट
अगर आपने अपने खाते पर 10 लख रुपए से अधिक पैसे रखे हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपसे पूरा रिपोर्ट मांगेगा। अगर वह आपके दिए गए जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो वह जांच भी कर सकता है। इस प्रकार अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर लगभग 60% टैक्स 25% सर चार्ज और 4% प्लस चार्ज टैक्स को लगा सकता है।