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शराब घोटाले में केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी, कोर्ट ने कहा- बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते

  • शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले – मैं भ्रष्ट नहीं, पूरा केस फर्जी था

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त थे. इससे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को भी बरी किया गया।

दिल्ली। दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चीट मिली है।

कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा. कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हों. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं। सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे हैं, उन्हें बरी किया. इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई और फिर अरविंद केजरीवाल को भी बरी करने का आदेश दिया गया.