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नए साल से अब ये लोग नहीं भर पाएंगे जीएसटी रिटर्न, लागू हो जाएंगे ये नए नियम

जीएसटी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है. अब सरकार ने ऐलान किया है कि रिटर्न भरने की नीयत तारीख से तीन साल के अंदर-अंदर रिटर्न भरना होगा. बाद में रिटर्न हीं भरा जा सकता है।

गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी रिटर्न को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए हैं. नियम अगले साल अर्थात 2025 से लागू होंगे. इस फैसले के तहत 2025 की शुरुआत से जीएसटी करदाता रिटर्न फाइल करने के लिए नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।

GSTN विभाग ने ये जानकारी दी कि नया नियम जीएसटी बिक्री रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न, स्रोत पर कर संग्रह और देनदारी भुगतान से संबंधित रिटर्न पर भी लागू होगा. आसान भाषा में कहें तो रिटर्न भरने की तारीख से तीन साल के अदंर-अंदर अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आप बाद में रिटर्न नहीं भर पाएंगे. आपको अब हर हाल में तीन साल के अंदर-अंदर अपना रिटर्न भरना होगा।

GSTN ने करदाताओं को दी ये सलाह

GSTN ने बताया कि नया बदलाव अगले साल 2025 की शुरुआती से ही जीएसटी पोर्टल पर लागू हो जाएगा. इसी वजह से GSTN ने जीएसटी भरने वालों को सलाह दी है कि वे अपने रिकार्ड को मिलान करें. अगर उन्होंने अब तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द से जल्द उसे भर लें.

इस वजह से सरकार ने लिया ये फैसला

AMRG एंड एसोसिएट्स के पार्टनल रजत मोहन का कहना है कि GSTN के फैसले का उद्देश्य है कि कम समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. जीएसटी रिटर्न के बैकलॉग को कम करना भी इस फैसले का उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि GSTN के फैसले से उन लोगों को परेशानी आएगी, जिन्होंने अब तक अपना रिटर्न नहीं भरा है. इसके अलावा, सबसे ज्यादा परेशानी वे करदाता झेलेंगे, जिन्हें अपने पुराने रिकॉर्ड को एकत्रित करने में लॉजिस्टिक और प्रशासनिक समस्याओं को झेल रहे हैं.