- छत्तीसगढ़ राइस मिल एसो. ने टेंडर की शर्तों पर उठाए थे सवाल
रायपुर। नाफेड द्वारा खरीदे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की खरीदी के टेंडर को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। केंद्रीय खाद्य विभाग की सहायक निदेशक (स्टोरेज एंड रिसर्च) डॉ. प्रीति शुक्ला द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया की जांच करने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने के लिए कहा गया है। बताया जाता है कि नियम एवं शर्तों में अचानक बीआईएस प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके चलते 80 फीसदी से अधिक इकाइयां अयोग्य हो जातीं। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियम शर्तों में संशोधन किया गया। नाफेड द्वारा फोर्टिफाइड चावल की खरीदी मार्कफेड के लिए खरीद रहा है। अचानक नियम और शर्तों के लगाने पर कुछ फर्मों को अनुचित लाभ मिलेगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रहलाद जोशी से शिकायत की गई थी। इसमें बताया गया था कि केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स (एफआरके) निर्माण इकाइयों को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा है। यह राष्ट्रीय पोषण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन नेफेड द्वारा जारी हालिया टेंडर से छत्तीसगढ़ की 80 फीसदी से अधिक एफआरके इकाइयां अयोग्य हो जाएंगी।