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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 1 अक्टूबर से होगा लागू

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल, मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि नवगठित कानून के प्रावधान, जो जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के लिए नियमों को सख्त बनाते हैं, इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, पिछले महीने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो इसे केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही पंजीकृत किया जा सकता है।
अधिनियम में आगे कहा गया है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को दो वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। अधिनियम में यह भी अनिवार्य है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को सूचित जन्म या मृत्यु की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है, और जारी किया गया प्रमाण पत्र व्यक्ति को कानूनी पहचान प्रदान करता है।