रायपुर। राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश, वाणिज्यिक गतिविधियों और आधुनिक अधोसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) शुल्क में व्यापक रियायतों की घोषणा की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मल्टीप्लेक्स सुविधायुक्त मिनी मॉल, निजी औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब तथा प्लग एंड प्ले औद्योगिक अधोसंरचना परियोजनाओं को डायवर्सन शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों तथा विकासखंड मुख्यालयों से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थापित होने वाले मल्टीप्लेक्स सुविधायुक्त मिनी मॉल्स को भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए लगने वाले डायवर्सन शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे छोटे शहरों और उभरते नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक मनोरंजन एवं वाणिज्यिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
औद्योगिक पार्को को रखा गया है शूुल्क मूुक्त
अधिसूचना में पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अधिकतम 15 एकड़ भूमि तक डायवर्सन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, न्यूनतम 15 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले पात्र निजी औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक पार्कों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी प्रकार राज्य में निजी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना पर भी डायवर्सन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा।
कई परियोजनाओं को 100% शूुल्क मूुक्त
लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क, ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट हब जैसी परियोजनाओं को भी 100 प्रतिशत शुल्क छूट का लाभ मिलेगा। बड़े उद्योगों को भी राहत देते हुए सरकार ने औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक डायवर्सन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।